Income tax benefit on home loan | होम लोन पर टैक्स बेनिफिट

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होम लोन पर इनकम टैक्स बेनिफिट्स - 2024 के नए नियम और शर्तें

आज के समय में होम लोन न केवल घर खरीदने का माध्यम है, बल्कि इसके माध्यम से टैक्स में भी राहत पाई जा सकती है। यह लेख आपको 2024 में होम लोन पर मिलने वाले टैक्स लाभों, नए और पुराने टैक्स सिस्टम, जॉइंट होम लोन के फायदे, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर टैक्स लाभ, और प्रॉपर्टी की बिक्री पर टैक्स में राहत के बारे में विस्तार से जानकारी देगा।

1. होम लोन पर टैक्स बेनिफिट्स: नया और पुराना टैक्स सिस्टम

2025 में, आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने के लिए आप नए या पुराने टैक्स सिस्टम में से एक का चयन कर सकते हैं। इन दोनों विकल्पों में टैक्स लाभ भिन्न हो सकते हैं:
नया टैक्स सिस्टम:
इसमें होम लोन पर खासकर स्वयं-रहवासीय संपत्ति पर कोई खास टैक्स लाभ नहीं मिलता है। केवल किराए पर दी गई संपत्ति के लिए इंटरेस्ट का लाभ उपलब्ध है।
पुराना टैक्स सिस्टम:
इसमें होम लोन पर प्रमुख लाभ मिलते हैं। इसमें आप निम्नलिखित सेक्शन्स में कटौती प्राप्त कर सकते हैं:
सेक्शन 24(b):
स्वयं के निवास वाली संपत्ति पर होम लोन के इंटरेस्ट पर ₹2,00,000 तक की कटौती मिलती है।
सेक्शन 80C:
होम लोन के प्रिंसिपल पर ₹1,50,000 तक की कटौती। यह कटौती पीएफ, जीवन बीमा और बच्चों की फीस जैसी अन्य बचत योजनाओं के साथ मिलकर ₹1,50,000 तक सीमित है।

2. जॉइंट होम लोन के लाभ

यदि आपने जॉइंट होम लोन लिया है और प्रॉपर्टी दोनों पार्टनर के नाम पर है, तो दोनों सह-आवेदक (कॉ-एप्लीकेंट) टैक्स लाभ का लाभ ले सकते हैं। टैक्स कटौती का अनुपात प्रॉपर्टी की ईएमआई में आपके हिस्से के अनुपात पर निर्भर करेगा। जैसे, यदि प्रॉपर्टी के ईएमआई में दोनों का योगदान बराबर (50:50) है, तो दोनों अपने-अपने हिस्से का इंटरेस्ट और प्रिंसिपल कटौती के तहत क्लेम कर सकते हैं।

3. अंडर-कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर टैक्स लाभ

अंडर-कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर भी होम लोन का टैक्स बेनिफिट उपलब्ध है। हालांकि, इसके लिए कुछ शर्तें लागू होती हैं:
प्रॉपर्टी का निर्माण 5 साल के भीतर पूरा होना चाहिए। यदि प्रॉपर्टी का निर्माण इस अवधि के भीतर पूरा नहीं होता, तो कोई टैक्स लाभ नहीं मिलेगा। जब प्रॉपर्टी का निर्माण पूरा हो जाता है, तो कुल इंटरेस्ट को 5 समान भागों में विभाजित कर हर साल की आयकर रिटर्न में क्लेम किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कंस्ट्रक्शन के दौरान ₹5 लाख इंटरेस्ट का भुगतान किया गया है, तो हर वर्ष ₹1 लाख की कटौती अगले 5 वर्षों तक की जा सकती है।

4. दूसरी प्रॉपर्टी पर होम लोन का टैक्स बेनिफिट

पहले केवल एक घर पर ही होम लोन टैक्स बेनिफिट्स का लाभ मिलता था, परंतु अब आयकर नियमों में बदलाव के अनुसार, दो सेल्फ-ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज पर भी होम लोन के इंटरेस्ट पर टैक्स कटौती का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। यह सुविधा विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी है जिनके पास एक से अधिक घर हैं और वे टैक्स में छूट चाहते हैं।

5. प्रॉपर्टी की बिक्री और होम लोन का टैक्स लाभ

प्रॉपर्टी की बिक्री पर मिलने वाले टैक्स लाभ भी नए नियमों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं: यदि प्रॉपर्टी 2 साल से पहले बेची जाती है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, जबकि 2 साल बाद बेचने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। नए नियमों के अनुसार, प्रॉपर्टी की बिक्री में होम लोन के इंटरेस्ट को कॉस्ट में माइनस नहीं किया जा सकता, जिससे कैपिटल गेन बढ़ सकता है।

6. बजट 2023 के बाद के बदलाव और अतिरिक्त कटौती

बजट 2023 में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे, जिसमें पुरानी और नई टैक्स व्यवस्थाओं के अंतर्गत होम लोन पर उपलब्ध कटौती में स्पष्टता लाई गई: यदि होम लोन का इंटरेस्ट ₹2 लाख से अधिक है और प्रॉपर्टी की खरीद और लोन 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के बीच लिए गए हैं, तो सेक्शन 80EE के तहत अतिरिक्त ₹50,000 की कटौती भी ली जा सकती है। एक अन्य प्रावधान के तहत, यदि लोन 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 के बीच लिया गया है और प्रॉपर्टी का मूल्य ₹45 लाख से अधिक नहीं है, तो सेक्शन 80EEA के तहत ₹1.5 लाख तक की अतिरिक्त कटौती का लाभ मिल सकता है।

7. टैक्स कटौती के सीमित लाभ और शर्तें

होम लोन पर टैक्स कटौती के सीमित लाभ निम्नलिखित हैं:
स्वयं के निवास पर ₹2,00,000 तक का इंटरेस्ट लाभ। 80C के तहत ₹1,50,000 तक की कटौती। अन्य कटौती लाभ केवल विशिष्ट समयावधि, प्रॉपर्टी मूल्य, और लोन राशि की शर्तों को पूरा करने पर ही मिलते हैं। इस तरह, होम लोन पर इनकम टैक्स लाभ न केवल आपको संपत्ति प्राप्त करने में सहायता करते हैं बल्कि टैक्स की बचत के रूप में आर्थिक लाभ भी देते हैं। यदि आपको अपने होम लोन से संबंधित किसी भी प्रकार का टैक्स लाभ चाहिए या किसी प्रश्न का समाधान चाहिए, तो कृपया विशेषज्ञ से सलाह लें।
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Priyanka Beniwal

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